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फिर से बंद की जाएंगी दुकानें, कोरोना को लेकर DM का बड़ा फैसला

फिर से बंद की जाएंगी दुकानें, कोरोना को लेकर DM का बड़ा फैसला

24-Nov-2020 08:57 PM

By Jitendra Kumar

BEGUSARAI :  देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है. आये दिन कोरोना संक्रमण से हजारों लोगों की जान जा रही है. कोरोना को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट घोषित किया गया है. कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी कई बड़े कदम उठाये जा रहे हैं.


बिहार के बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सभी निजी और सार्वजनिक वाहन पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इन वाहनों पर मास्क का उपयोग नहीं किए जाने पर वाहन को जब्त करने के साथ-साथ मास्क नहीं पहने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा. इस आशय का आदेश मंगलवार को बेगूसराय के डीएम द्वारा जारी किया गया है.


बेगूसराय के डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क पहने की अनिवार्यता, करोना टेस्ट में तेजी आने के साथ संक्रमितों का ससमय इलाज होने से संक्रमण के दुष्प्रभाव में कमी आई है. लेकिन विधानसभा चुनाव और छठ के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं कोरोना टेस्ट का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया गया. इसके साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से भी लोग छठ मनाने के लिए अपने घर आए हैं. जिससे संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.


बेगूसराय जिला मुख्यालय में काली स्थान, मेन मार्केट, कचहरी रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और फल मंडी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. निजी गाड़ी, टेंपो, बस एवं ई-रिक्शा में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इस आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा.


इसके साथ ही मास्क नहीं पहने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा. नगर आयुक्त एवं जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार में वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया गया है. ताकि मास्क का अनुपालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जा सके.


इसके अलावा जिले में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल गठन का भी निर्देश दिया गया है. आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानों को तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा.


साथ ही बेगूसराय के सिविल सर्जन को संबंधित जगहों पर कोरोना टेस्ट कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में सभी आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा.