बर्थडे पार्टी में दिखा पवन सिंह का गुस्सा: मंच के नीचे मौजूद लोगों पर भड़के, शख्स को मारने के लिए बढ़े पावर स्टार; वीडियो वायरल बर्थडे पार्टी में दिखा पवन सिंह का गुस्सा: मंच के नीचे मौजूद लोगों पर भड़के, शख्स को मारने के लिए बढ़े पावर स्टार; वीडियो वायरल Bihar Crime News: बिहार में दो पक्षों के बीच विवाद में मारपीट के दौरान चली गोली, तीन से अधिक लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, हवाई फायरिंग कर पुलिसकर्मियों ने बचाई जान, हमले का वीडियो वायरल Bihar News: बड़ा खुलासा- 'कुशवाहा' समेत 3 माननीयों ने वापस किया पेंशन का लाखों रू...चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा कराई राशि, सबसे अधिक... Bihar Bhumi: बिहार के इस जिले में भू-माफियाओं का आतंक, जमीन हड़पने का खेल जारी; विजय सिन्हा की सख्ती भी बेअसर Bihar Bhumi: बिहार के इस जिले में भू-माफियाओं का आतंक, जमीन हड़पने का खेल जारी; विजय सिन्हा की सख्ती भी बेअसर बिहार में भीषण सड़क हादसा: हाइवा और बस की जोरदार टक्कर, एक की मौत; दर्जनभर से अधिक यात्री घायल बिहार में भीषण सड़क हादसा: हाइवा और बस की जोरदार टक्कर, एक की मौत; दर्जनभर से अधिक यात्री घायल Bihar News: बिहार के इस सांस्कृतिक विरासत की बदल जाएगी तस्वीर, हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस; सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश
08-Aug-2023 07:53 PM
By First Bihar
SARAN : बिहार के छपरा में कोर्ट ने नौ साल पुराने मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एसी फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद दूसरी श्रेणी में सीट अलॉट करने पर रेल अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। 9 साल बाद आखिरकार यात्री की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने इस फैसला सुनाते हुए 30000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल,9 वर्ष पहले एक रेल यात्री ने ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था लेकिन रेलवे द्वारा उस श्रेणी की बोगी ट्रेन में नहीं लगाई गई थी और उसके बाद उसे दूसरी श्रेणी की बोगी में सफर करने का कहा गया। जिससे नाराज यात्री ने जिला उपभोक्ता आयोग में रेल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अब इसी मामले में सारण में छपरा जिला उपभोक्ता आयोग ने रेल अधिकारियों को जुर्माना लगाया है।
बताया जा रहा है कि, छपरा के नगर थाना क्षेत्र के माधव बिहारी लेने सलेमपुर के रहने वाले मनकेश्वर प्रसाद सिंह 21 अप्रैल 2014 को दिल्ली कैंट से छपरा के लिए गरीब नवाज एक्सप्रेस में एसी फर्स्ट क्लास का 2967 रुपये का टिकट कटवाया था। लेकिन, जिस दिन का उनका इस ट्रेन में टिकट था उस दिन ट्रेन में यह बोगी लगाई ही नहीं गई और इनको दूसरे श्रेणी में सफ़र करने को कहा गया। जिसके बाद इससे नाराज मनकेश्वर प्रसाद सिंह इस घटना को लेकर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। अब इस मामले में 9 साल बीत जाने के बाद कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, मनकेश्वर प्रसाद सिंह की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह और सदस्य मनमोहन कुमार की पीठ ने सुनवाई करते हुए यात्री को शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाने के लिए ₹25000 जुर्माना उत्तर रेलवे नई दिल्ली के महाप्रबंधक वाणिज्य को भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही मुकदमा शुल्क के तौर पर ₹5000 अलग से देने होंगे। 2 माह के अंदर यह राशि भुगतान नहीं करने पर 9% ब्याज दर की दर से आवेदक को भुगतान करना होगा।