ब्रेकिंग न्यूज़

दरभंगा में 22 दिसंबर तक स्कूल बंद, कपकपाती ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: बेगूसराय में जमीन के लिए किसान को मारी गोली, हालत गंभीर सारण की अंजली कुशवाहा ने रचा इतिहास, प्रथम प्रयास में BSPHCL परीक्षा में बालिका वर्ग में सर्वोच्च स्थान सारण में आपसी विवाद में महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत, पति ने पट्टीदारों पर हत्या का लगाया आरोप BIHAR: चर्चित सजल अपहरण कांड का खुलासा, मास्टरमाइंड निकला साथ रहने वाला डॉक्टर बिहार की छात्राओं के लिए ‘साथी’ कार्यक्रम की शुरुआत, IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था BIHAR: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान घायल NMSRC-2025 सम्मेलन: शोध, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शी सोच पर विशेषज्ञों का जोर बढ़ती ठंड के कारण 21 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश Rajniti Prasad: पूर्व आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस

आय से अधिक संपत्ति मामला: शिबू सोरेन की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए.. HC में क्या हुआ?

आय से अधिक संपत्ति मामला: शिबू सोरेन की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए.. HC में क्या हुआ?

20-Feb-2024 03:13 PM

By First Bihar

DELHI: जेएमएम चीफ और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की।


जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर फैसला अपलोड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी और आज से कल तक आदेश अपलोड हो जाएगा। कोर्ट से कहा कि वो प्रथम दृष्ट्या लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने पर सहमत नहीं हैं हालांकि वो आदेश करने के पहले मामले के हर तथ्य पर गौर करेंगे।


बता दें कि बीते 22 जनवरी को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि याचिका प्री-मैच्योर है। कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल ने अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, ऐसे में उसके अंतरिम फैसले पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है। जिसके बाद शिबू सोरेन ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है।