ब्रेकिंग न्यूज़

दरभंगा में 22 दिसंबर तक स्कूल बंद, कपकपाती ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: बेगूसराय में जमीन के लिए किसान को मारी गोली, हालत गंभीर सारण की अंजली कुशवाहा ने रचा इतिहास, प्रथम प्रयास में BSPHCL परीक्षा में बालिका वर्ग में सर्वोच्च स्थान सारण में आपसी विवाद में महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत, पति ने पट्टीदारों पर हत्या का लगाया आरोप BIHAR: चर्चित सजल अपहरण कांड का खुलासा, मास्टरमाइंड निकला साथ रहने वाला डॉक्टर बिहार की छात्राओं के लिए ‘साथी’ कार्यक्रम की शुरुआत, IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था BIHAR: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान घायल NMSRC-2025 सम्मेलन: शोध, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शी सोच पर विशेषज्ञों का जोर बढ़ती ठंड के कारण 21 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश Rajniti Prasad: पूर्व आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस

AAP विधायक प्रकाश जरवाल दोषी करार, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

AAP विधायक प्रकाश जरवाल दोषी करार, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

28-Feb-2024 04:02 PM

By First Bihar

DELHI: एक डॉक्टर के सुसाइड मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अन्य को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में आप विधायक को दोषी ठहराया है।


राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक प्रकाश जरवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी माना है। स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। नवंबर 2021 में कोर्ट ने जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे। जरवाल ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।


बता दें कि अप्रैल 2020 में डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें AAP विधायक प्रकाश जारवाल का नाम था। प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी पर लगातार धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आप विधायक और उनके सहयोगी दो दोषी करार दिया।