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7 घंटे की मैराथन बैठक के बावजूद कोई नया फैसला नहीं ले पाए नीतीश, शराबबंदी पर पुराने निर्णय सख्ती से लागू होंगे

16-Nov-2021 06:14 PM

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक करीब 7 घंटे तक चली। बैठक में मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया और शराब को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को शराबबंदी की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। सेंट्रल टीम अगर जिले में जाती है और शराब रिकवर होता है तो थानाध्यक्ष निलंबित होंगे।


गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद व डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराब मिलने पर थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाएगा। शराब मिलने की जानकारी चौकीदार ने नहीं दी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


शराबबंदी को लेकर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत होने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शराब मिलने पर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कॉल सेंटर की सक्रियता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वही शराब की सूचना देने वालों की पहचान उजागर नहीं होगी। शराबबंदी कानून को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड बॉडर पर सख्ती की जाएगी। शहरों में होम डिलीवरी को लेकर सख्ती बरती जाएगी। घरों में शराब की होम डिलीवरी होने पर छापेमारी कर होम डिलीवरी करने वालों की पहचान की जाएगी। सूचना तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।


डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि यदि इलाके में शराब मिलेगी तब थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को दस साल तक जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। वही चौकीदार और जमादार को शराब की जानकारी वरीय अधिकारी को देनी होगी। शराब की होम डिलीवरी को लेकर किये गए सवाल पर डीजीपी ने कहा कि होम डिलीवरी को लेकर पुलिस सजग है इससे पहले भी शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर कार्रवाई की गयी है अब ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाएगी। 


वही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि शराबबंदी पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। शराबबंदी को बिहार में कड़ाई से लागू किया जाएगा। जिस थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है उस क्षेत्र में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बार्डर पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। कॉल सेंटर में जो शिकायते आ रही है उसे गंभीरता से लेते हुए मामले पर कार्रवाई की जाए। यदि दूसरे राज्यों से शराब बिहार में आ रही है तो उसे रोका जाएगा। वही शराब की होम डिलीवरी को भी रोका जाएगा। जो भी व्यक्ति शराब की होम डिलीवरी करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।