पटना के ISKCON मंदिर से अगवा युवक बरामद, सचिवालय में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा Bihar Dsp Transfer: बिहार पुलिस सेवा के कई SP-DSP का ट्रांसफर-पोस्टिंग, पूरी लिस्ट देखें... Bihar Ips Officers: ''हमारा SP एकदम कायर और कमजोर है'', वोटिंग के दिन डिप्टी CM भड़क गए थे...सरकार ने फील्ड से हटाया लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर आरोप तय: गिरिराज ने कहा..जैसी करनी वैसी भरनी, तो संजय जायसवाल बोले..आदतन भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हैं लालू जम्मूतवी एक्सप्रेस पर पथराव करने वाला आरिफ गिरफ्तार, महज 8 घंटे के भीतर RPF-GRP ने दबोचा Bihar News: RCD के गलियारे में 1st Bihar की खबर का फिर बजा डंका, पथ नि. विभाग को जारी करना पड़ा आदेश...Mastic वर्क सर्टिफिकेट के बहाने 'ठेकेदारों-इंजीनियरों' का खेल अब नहीं चलेगा Bihar Transfer - Posting: बिहार के कई अनुमंडलों में नए SDO की पोस्टिंग, नीतीश सरकार ने BAS के 11 अफसरों का किया ट्रांसफर,लिस्ट देखें... IAS officers transfer : बिहार में 22 IAS का तबादला, पटना समेत कई जिलों में नई पोस्टिंग; देखिए लिस्ट Bihar Expressway : बिहार का पहला एक्सप्रेस-वे कब होगा तैयार ? बदलेगी प्रदेश की रफ्तार, दक्षिण से उत्तर बिहार की दूरी होगी आधी Bihar vigilance action : SVU की बड़ी कार्रवाई, LEAO कार्यालय का अकाउंटेंट रिश्वत लेते गिरफ्तार; जानिए क्यों मांग रहा था पैसा
20-Mar-2021 11:07 AM
PATNA : बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून में अहम बदलाव किये हैं. जिसके बाद अब बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी के माध्यम से बनाया जाएगा.
बता दें कि लोक सेवा का अधिकार कानून का उपयोग सबसे ज्यादा प्रमाणपत्र बनाने में होता है. इसके मद्देनजर इन सेवाओं को ज्यादा आसान बनाते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कवायद करते हुए यह बदलाव किया गया है. जिसके बाद अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी को ही जाति, आवासीय और आया प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा. यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा. 31 मार्च तक अंचलाधिकारी के माध्यम से ही जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे.
सिर्फ सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों पर होंगे. इन तीनों प्रमाणपत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना कर देना होगा. तत्काल मामलों में इन प्रमाणपत्रों को दो दिनों में ही जारी करना होगा.
समान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इन तीनों प्रमाणपत्रों को बनाने में अगर देरी होती है तो प्रथन अपील एसडीओ के पास कर सकते हैं, जिसका निबटारा 15 दिनों में करना होगा.