बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता पर आज फैसला संभव, पटना में अहम बैठक छपरा में फर्जी IAS बनकर DM से मिलने पहुंचा युवक गिरफ्तार, टाउन थाने में FIR दर्ज Bihar Crime News: बिहार में मोबाइल के लिए बड़े भाई ने ले ली छोटे भाई की जान, हत्या की वारदात से सनसनी Bihar Crime News: बिहार में मोबाइल के लिए बड़े भाई ने ले ली छोटे भाई की जान, हत्या की वारदात से सनसनी सीके अनिल ने अंचलाधिकारियों को मंत्री के सामने हड़काया, कहा..कल तक हड़ताल वापस लो, नहीं तो हो जाओगे डिसमिस रेलवे कर्मचारियों का 36 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, मांगें नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में रिटायर्ड शिक्षक की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल; दो बाइक की हुई सीधी टक्कर Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में रिटायर्ड शिक्षक की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल; दो बाइक की हुई सीधी टक्कर Bihar News: सीओ प्रतिनिधिमंडल की मंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात, आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने पर बनी सहमति Bihar News: बिहार के भ्रष्ट DAO के लॉकर में मिले करोड़ों के सोना-हीरा के जेवरात, विजिलेंस ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार
11-Jun-2025 06:27 PM
By First Bihar
DESK: सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि अब आप पर ही पुलिस की नजर रहेगी। पब्लिक पैलेस में स्मोकिंग करेंगे तो पॉकेट में हजार रूपया रखकर चलियेगा। पहले सिगरेट पीने पर दो सौ रूपये का जुर्माने का प्रावधान था, जिसे अब बढाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने से बचे।
यह व्यवस्था बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में लागू की गयी है। जहां सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने पर एक हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। राष्ट्रपति द्रौपर्दी मुर्मू ने तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी राजभवन सचिवालय की ओर से दी गई है।
चार साल पहले इस संशोधन विधेयक को हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराया था। इस संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले यदि कोई सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीता तो 200 रूपये के जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब जुर्माने की राशि पांच गुणा बढ़ा दी गयी है। राष्ट्रपति ने तंबाकू उत्पाद विधेयक को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि जिस दिन झारखंड विधानसभा से यह बिल पास हुआ था उससे एक माह पूर्व कैबिनेट ने झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तब सरकार ने स्पष्ट किया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। संशोधन विधेयक पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा।