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Vice President Election: चुनाव जीतते ही उपराष्ट्रपति को मिलने लगती है यह सुविधाएं, चौंकाने वाली होती है सैलरी

Vice President Election: एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बी. सुरदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में चलिए जान लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति

09-Sep-2025 01:08 PM

By First Bihar

Vice President Election : देश को आज अपना नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। यह पद जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। इसके बाद इस पद पर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी किया गया। इसके बाद एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बी. सुरदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में चलिए जान लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पद की उन शानदार सुविधाओं और वेतन के बारे में जो चुनाव जीतते ही उन्हें मिलने लगती हैं। 


जानकारी के मुताबिक भारत के उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन 4 लाख रुपये दिया जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को नियमित वेतन नहीं मिलता बल्कि उन्हें यह राशि और भत्ता राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में सेवा देने के लिए मिलता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (डीए) भी जोड़ा जाता है, जो समय-समय पर बढ़ता रहता है। इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। 


वहीं, चुनाव जीतते ही उपराष्ट्रपति को दिल्ली में आधिकारिक आवास मिल जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रेन-हवाई यात्रा, लैंडलाइन, मोबाइल फोन सेवा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्टाफ। इसके अलावा लग्जरी कारों का काफिला हमेशा साथ रहता है। शिक्षा के मामले में बच्चों को सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में फीस माफी और अन्य लाभ। विदेश यात्राओं पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, होटल बुकिंग और प्रोटोकॉल सुविधाएं। 


आपको बताते चलें कि पद छोड़ने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाती हैं जिसमें जीवन भर पेंशन मिलती है, जो वर्तमान वेतन का 50 प्रतिशत होता है। इसके अलावा टाइप-8 बगला, व्यक्तिगत सचिव, सहायक, सुरक्षा, चिकित्सक और अन्य स्टाफ के साथ कई अन्य सुविधाएं जारी रहती हैं. वहीं मृत्यु के बाद पत्नी को टाइप-7 बंगला व कुछ सुविधाएं मिलती हैं। 


कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव

15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मंगलवार को वोटिंग जारी है। सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट डाला। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक खास प्रक्रिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होती है। यह चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होती है। इसमें सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं। गुप्त मतदान होने की वजह से कोई नहीं जान सकता कि किस सांसद ने किसे वोट दिया।