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26-Apr-2025 11:55 AM
By KHUSHBOO GUPTA
EPFO Account Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फॉर्म-13 में बदलाव किया है और इसी के साथ ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने में एम्प्लॉयर के अप्रूवल की शर्त हटा दी है। प्राइवेट सेक्टर में जब लोग एक नौकरी से दूसरे में स्विच करते हैं, तब उन्हें ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत पड़ती है। अब ईपीएफओ के उठाए गए इस कदम से 1.25 से अधिक ग्राहकों को फायदा होगा। उनके लिए अब जॉब चेंज करने पर ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया आसान हो गई है।
आपको बता दें कि, अभी तक पीएफ अकाउंट का ट्रांसफर सोर्स ऑफिस और डेस्टिनेशन ऑफिस दोनों की भागीदारी से होता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक, ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर में डेस्टिनेशन ऑफिस के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ सोर्स ऑफिस के अप्रूवल से ही काम हो जाएगा। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है, ''अकाउंट ट्रांसफर के प्रॉसेस को और आसान बनाने के मकसद से ईपीएफओ ने रीवैम्प्ड फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है।''
ईपीएफओ ने कहा है कि इस नए फैसले के साथ एक बार सोर्स ऑफिस से क्लेम अप्रूव हो जाने के बाद अकाउंट अपने आप ही डेस्टिनेशन ऑफिस में ईपीएफओ मेंबर के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा होगा, जिससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर हो सकेगा। साथ ही अकाउंट ट्रांसफर प्रॉसेस में तेजी आएगी। इसके अलावा ईपीएफओ ने यूएएन जेनरेट करने के लिए आधार की आवश्यकताओं में ढील दी है। एम्प्लॉयर्स आईडी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बल्क में आधार जेनरेट कर सकेंगे ताकि मेंबर्स के अकाउंट में फंड्स जल्द से जल्द जमा हो सके।