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01-Jul-2025 12:11 PM
By First Bihar
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। राज्य के 7.89 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अब जरूरी है। खास तौर पर उन लोगों के लिए तो यह बेहद महत्वपूर्ण है जो बिहार से बाहर रहते हैं। अगर आप बिहार से बाहर हैं और समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि हर मतदाता का विवरण सत्यापित हो, चाहे वह कहीं भी क्यों न रह रहा हो।
राज्य में रहने वाले मतदाताओं के लिए ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर हैं तो आपको ऑनलाइन तरीके से यह काम करना होगा। इसके लिए आप https://ceoelection.bihar.gov.in या चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट/ऐप पर जाकर अपना गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके 26 जुलाई 2025 तक जमा करना होगा। अगर समय सीमा तक फॉर्म जमा नहीं हुआ तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको दोबारा नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा जो कि अतिरिक्त समय और मेहनत मांगता है।
ध्यान रहे कि अगर आपका या आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गणना फॉर्म भरना ही काफी होगा। लेकिन अगर आप 1987 से पहले जन्मे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पीपीओ, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या 1987 से पहले जारी बैंक/एलआईसी/डाकघर के दस्तावेज शामिल हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सही और पूर्ण हों।
बताते चलें कि पटना के डीएम ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति बस्तियों में कैंप लगाकर प्रमाण पत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। यह अभियान न केवल मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाएगा बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी योग्य मतदाताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। इसलिए समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने वोट का अधिकार सुरक्षित रखें।