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01-Aug-2025 04:32 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बिहार के नालंदा जिले में चार साल पहले हुई एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण की निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को बिहारशरीफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूर्व लोजपा नेता और अस्थावां विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी छोटेलाल यादव समेत छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने हत्या के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत पांच साल व दो साल के कठोर कारावास और 5,000 और 2,000 के अतिरिक्त जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
सजा पाए सभी आरोपी छोटेलाल यादव, भूषण यादव, लाला यादव, वीरमणि यादव, पप्पू कुमार और मनोज कुमार बिहार थाना क्षेत्र के झींगनगर मोहल्ला के निवासी हैं। मामले में सरकारी अभियोजक (एपीपी) एसएम असलम ने बताया कि मुकदमे के दौरान आठ प्रमुख गवाहों की गवाही कराई गई थी, जिसमें सबूत पुख्ता पाए गए।
मृतक प्रवीण कृष्ण, दिल्ली में LIC अधिकारी थे और 28 फरवरी 2021 को दोपहर 12:30 बजे के करीब अपने भाइयों के साथ नालंदा स्थित पुश्तैनी जमीन पर जेसीबी मशीन लेकर गैरेज निर्माण के लिए पहुंचे थे, तभी सभी आरोपी अपने समर्थकों के साथ लाठी-डंडे लेकर हमला कर दिया।
आरोपियों ने प्रवीण कृष्ण को बुरी तरह पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब उनके भाई उन्हें बचाने पहुंचे, तो उन्हें भी पीटा गया। घायल प्रवीण को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो साक्ष्य के तौर पर अदालत में प्रस्तुत किया गया।