Bihar Assembly : 2013 से अब तक नहीं हुआ काम, HAM के विधायक ने सरकार पर उठाया सवाल; जानिए मंत्री ने क्या दिया जवाब PATNA METRO UPDATE: पटना में भी दिल्ली की तर्ज पर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेनें, इस माह तक शुरू होने की उम्मीद, जानिए पूरी अपडेट Bihar News : 'हुजुर यह सरकार के सामर्थ का हनन है ....', मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात नहीं मान रहे अधिकारी, BJP विधायक ने सरकार पर उठाया सवाल; नियमावली लेकर पहुंचे सदन BIHAR NEWS: एक्सप्रेस ट्रेन से फर्जी टीटीई गिरफ्तार, काला कोट पहनकर नेपाली युवक कर रहा था अवैध वसूली; यात्रियों ने पकड़ा , Bihar Politics News : ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार को विभाग से मिला टेंडर ! JDU विधायक ने खुद की सरकार पर उठाया सवाल तो मंत्री ने कहा - अगर ऐसा हुआ तो कर देंगे ... Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को लेकर हुआ हंगामा, अख्तरुल ईमान की मांग पर सरकार ने दिया बड़ा बयान Bihar Assembly : मुख्य सड़क से जुड़ेंगी गांव की सड़के? विस में राजद विधायक ने पूछा सवाल तो मंत्री ने कहा - आपने 15 सालों में तो कुछ नहीं किया लेकिन हम ... Bihar Assembly : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हो रही गड़बड़ी ! विस में उठा सवाल तो जानिए मंत्री ने क्या कहा Bihar Assembly : बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब यदि करेंगे अधिक काम तो फिर ... Bihar Politics : JDU विधायक के बिगड़े बोल, कहा - तेजस्वी अपने समय में क्यों नहीं UGC लागू करवा लिए,अब दूसरे के चू @#% पर तबला बजा रहे
28-Feb-2025 08:42 PM
By First Bihar
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 2024 एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पिछले साल, 205 नए फंड्स में निवेशकों ने कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे म्यूचुअल फंड की दुनिया में भारी हलचल मची। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक बड़ा सवाल उठा – क्या निवेशकों का पैसा सही तरीके से और सही वक्त पर लगाया जा रहा है? अब, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने एनएफओ (New Fund Offers) को लेकर सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इस कदम से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और म्यूचुअल फंड की दुनिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।
किसी भी फंड के लॉन्च होने से पहले उसके पीछे की योजना बेहद महत्वपूर्ण होती है। SEBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है कि एनएफओ के जरिए जुटाए गए फंड को 30 दिनों के अंदर निवेश किया जाए। यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) कोई सही कारण दिखाती है और निवेश समिति की मंजूरी प्राप्त करती है, तो उसे 30 दिन और दिए जाएंगे। लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर भी रकम का निवेश नहीं होता, तो AMC को स्कीम में नए निवेश स्वीकार करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसके साथ ही निवेशकों को अपना पैसा निकालने का विकल्प दिया जाएगा, और इसमें कोई एग्जिट लोड (पेनल्टी) नहीं लिया जाएगा।
पिछले साल के आंकड़े चौंकाने वाले थे। 2024 में 205 नए फंड्स में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ। यह उछाल दिखाता है कि निवेशकों में म्यूचुअल फंड्स के प्रति बढ़ी हुई रुचि है। लेकिन इस वृद्धि के साथ कई समस्याएँ भी सामने आईं। कई बार एएमसी ने ‘अच्छे अवसरों’ के नाम पर पैसा जमा किया, लेकिन इसे बाजार में समय पर नहीं लगाया, जिससे निवेशकों के पास लाभ के मौके नहीं आए। इसके साथ ही यह स्थिति मिससेलिंग (गलत तरीके से बिक्री) को बढ़ावा दे सकती थी, क्योंकि बिना ठोस योजना के नए फंड्स लॉन्च किए जा रहे थे। SEBI का यह कदम ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि निवेशकों का पैसा सही समय और सही तरीके से निवेश हो सके।
इन नए नियमों के तहत निवेशकों को जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वह है अनुशासन। अब, निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे कि जब भी कोई नया फंड लॉन्च होगा, तो उसके पीछे एक स्पष्ट योजना होगी। इससे निवेशकों का पैसा निवेश के तुरंत बाद सही जगह पर लगाया जाएगा, जिससे उनकी संभावित आय में कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही, यदि किसी कारणवश निवेशक अपनी योजना से असंतुष्ट होते हैं, तो वे बिना किसी पेनल्टी के अपने निवेश को वापस ले सकेंगे।