ब्रेकिंग न्यूज़

अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त Bihar News: 351 फीट का अनोखा कांवर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवभक्त, बाबा गरीबनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल कंकड़बाग में युवक पर चाकू से हमला, आपसी रंजिश का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार समाजसेवी अजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव का किया दौरा, राहत सामग्री का किया वितरण

निवेशकों के हित में सेबी के नए नियम: एनएफओ के लिए 1 अप्रैल से लागू होंगे सख्त दिशा-निर्देश

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 2024 एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पिछले साल, 205 नए फंड्स में निवेशकों ने कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे म्यूचुअल फंड की दुनिया में भारी हलचल मची।

mutual fund

28-Feb-2025 08:42 PM

By First Bihar

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 2024 एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पिछले साल, 205 नए फंड्स में निवेशकों ने कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे म्यूचुअल फंड की दुनिया में भारी हलचल मची। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक बड़ा सवाल उठा – क्या निवेशकों का पैसा सही तरीके से और सही वक्त पर लगाया जा रहा है? अब, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने एनएफओ (New Fund Offers) को लेकर सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इस कदम से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और म्यूचुअल फंड की दुनिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।

किसी भी फंड के लॉन्च होने से पहले उसके पीछे की योजना बेहद महत्वपूर्ण होती है। SEBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है कि एनएफओ के जरिए जुटाए गए फंड को 30 दिनों के अंदर निवेश किया जाए। यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) कोई सही कारण दिखाती है और निवेश समिति की मंजूरी प्राप्त करती है, तो उसे 30 दिन और दिए जाएंगे। लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर भी रकम का निवेश नहीं होता, तो AMC को स्कीम में नए निवेश स्वीकार करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसके साथ ही निवेशकों को अपना पैसा निकालने का विकल्प दिया जाएगा, और इसमें कोई एग्जिट लोड (पेनल्टी) नहीं लिया जाएगा।

पिछले साल के आंकड़े चौंकाने वाले थे। 2024 में 205 नए फंड्स में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ। यह उछाल दिखाता है कि निवेशकों में म्यूचुअल फंड्स के प्रति बढ़ी हुई रुचि है। लेकिन इस वृद्धि के साथ कई समस्याएँ भी सामने आईं। कई बार एएमसी ने ‘अच्छे अवसरों’ के नाम पर पैसा जमा किया, लेकिन इसे बाजार में समय पर नहीं लगाया, जिससे निवेशकों के पास लाभ के मौके नहीं आए। इसके साथ ही यह स्थिति मिससेलिंग (गलत तरीके से बिक्री) को बढ़ावा दे सकती थी, क्योंकि बिना ठोस योजना के नए फंड्स लॉन्च किए जा रहे थे। SEBI का यह कदम ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि निवेशकों का पैसा सही समय और सही तरीके से निवेश हो सके।

इन नए नियमों के तहत निवेशकों को जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वह है अनुशासन। अब, निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे कि जब भी कोई नया फंड लॉन्च होगा, तो उसके पीछे एक स्पष्ट योजना होगी। इससे निवेशकों का पैसा निवेश के तुरंत बाद सही जगह पर लगाया जाएगा, जिससे उनकी संभावित आय में कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही, यदि किसी कारणवश निवेशक अपनी योजना से असंतुष्ट होते हैं, तो वे बिना किसी पेनल्टी के अपने निवेश को वापस ले सकेंगे।