सहरसा में बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख रूपये कटिहार से बरामद, आरोपी फरार आर्केस्ट्रा में नाबालिगों के शोषण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लड़कियों को कराया मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार बेगूसराय में बाइक सवार युवकों की दबंगई, 10 रूपये की खातिर पेट्रोल पंप पर की मारपीट और फायरिंग SUPAUL: छातापुर में संतमत सत्संग का 15वां महाधिवेशन संपन्न, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने महर्षि मेही परमहंस को दी श्रद्धांजलि Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Bihar News: बिहार महिला आयोग में भी अध्यक्ष-सदस्यों की हुई नियुक्ति, इन नेत्रियों को मिली जगह, जानें... Bihar Crime News: बिहार में पंचायत के दौरान खूनी खेल, गोली मारकर युवक की हत्या; गोलीबारी से दहला इलाका Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा? Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?
28-Feb-2025 08:42 PM
By First Bihar
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 2024 एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पिछले साल, 205 नए फंड्स में निवेशकों ने कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे म्यूचुअल फंड की दुनिया में भारी हलचल मची। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक बड़ा सवाल उठा – क्या निवेशकों का पैसा सही तरीके से और सही वक्त पर लगाया जा रहा है? अब, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने एनएफओ (New Fund Offers) को लेकर सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इस कदम से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और म्यूचुअल फंड की दुनिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।
किसी भी फंड के लॉन्च होने से पहले उसके पीछे की योजना बेहद महत्वपूर्ण होती है। SEBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है कि एनएफओ के जरिए जुटाए गए फंड को 30 दिनों के अंदर निवेश किया जाए। यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) कोई सही कारण दिखाती है और निवेश समिति की मंजूरी प्राप्त करती है, तो उसे 30 दिन और दिए जाएंगे। लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर भी रकम का निवेश नहीं होता, तो AMC को स्कीम में नए निवेश स्वीकार करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसके साथ ही निवेशकों को अपना पैसा निकालने का विकल्प दिया जाएगा, और इसमें कोई एग्जिट लोड (पेनल्टी) नहीं लिया जाएगा।
पिछले साल के आंकड़े चौंकाने वाले थे। 2024 में 205 नए फंड्स में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ। यह उछाल दिखाता है कि निवेशकों में म्यूचुअल फंड्स के प्रति बढ़ी हुई रुचि है। लेकिन इस वृद्धि के साथ कई समस्याएँ भी सामने आईं। कई बार एएमसी ने ‘अच्छे अवसरों’ के नाम पर पैसा जमा किया, लेकिन इसे बाजार में समय पर नहीं लगाया, जिससे निवेशकों के पास लाभ के मौके नहीं आए। इसके साथ ही यह स्थिति मिससेलिंग (गलत तरीके से बिक्री) को बढ़ावा दे सकती थी, क्योंकि बिना ठोस योजना के नए फंड्स लॉन्च किए जा रहे थे। SEBI का यह कदम ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि निवेशकों का पैसा सही समय और सही तरीके से निवेश हो सके।
इन नए नियमों के तहत निवेशकों को जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वह है अनुशासन। अब, निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे कि जब भी कोई नया फंड लॉन्च होगा, तो उसके पीछे एक स्पष्ट योजना होगी। इससे निवेशकों का पैसा निवेश के तुरंत बाद सही जगह पर लगाया जाएगा, जिससे उनकी संभावित आय में कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही, यदि किसी कारणवश निवेशक अपनी योजना से असंतुष्ट होते हैं, तो वे बिना किसी पेनल्टी के अपने निवेश को वापस ले सकेंगे।