ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: बिहार के इस नक्सल प्रभावित इलाके में 73 साल बाद होगी वोटिंग, चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स महिन्द्रा ने रचा नया कीर्तिमान, सितम्बर-अक्टूबर में 2035 वाहनों की डिलीवरी Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी Pankaj Tripathi Mother Death: एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, हेमवती देवी ने 89 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस Pankaj Tripathi Mother Death: एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, हेमवती देवी ने 89 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस

Saakaar Constructions: पटना के 'साकार कंस्ट्रक्शन' की खुली पोल..अब RERA ने ठोका जुर्माना, बिल्डर 'ग्राहकों' को लुभाने के लिए कर रहा था....

Saakaar Constructions: रेरा, बिहार, ने सात प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है. ये सभी निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना अपने परियोजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए थे.

Saakaar Constructions, aqua city, rera bihar, imposed fine, bihar news, builder in patna, patna news, साकार कंस्ट्रक्शन, एक्वा सिटी, बिल्डर, रेरा बिहार, बिहार समाचार, पटना न्यूज, रेरा, पटना में बिल्डर

01-Mar-2025 02:17 PM

By Viveka Nand

Saakaar Constructions: भू-सम्पदा  विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने पटना के नामी बिल्डर्स के खिलाफ जुर्माना लगाया है. इनमें साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है. इसके अलावे अन्य छह नाम हैं, जो रेरा की नियमों का उलंघन कर रहे थे. साकार कंस्ट्रक्शन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. 

सात प्रमोटर के खिलाफ रेरा ने लगाया जुर्माना 

रेरा ने सात प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है. ये सभी प्राधिकरण के वेबसाइट, पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना ही, परियोजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए थे. रेरा अधिनियम में बिल्डरों को विज्ञापन देते समय प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है. अपने तरह के ऐसे पहले मामले में,  प्रत्येक प्रमोटर - फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विनसम रियलटर्स, अमर कंस्ट्रक्सन और भवानी कंस्ट्रक्शन तथा भवानी इंफ्राकॉन के संयुक्त उद्यम - को 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.इस संबंध में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक आदेश पारित किया।

बिना निबबंधन संख्या के ही जारी किया था विज्ञापन

यहाँ यह उल्लेखित किया जा सकता है कि  इन कंपनियों ने सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और अन्य प्लेटफार्मों पर प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या की बिना विज्ञापन दिया था।अधिनियम के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकरण ने प्रमोटरों को अध्यक्ष की पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की।

60 दिनों में जुर्माने की राशि जमा करें प्रमोटर्स

आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की सुसंगत  धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।