ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: मुंगेर में पुलिस से भिड़े परिजन, वारंटी को छुड़ाकर भगाया, फिर क्या हुआ जानिए? कटिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, दो दिन में दो हत्या से इलाके में दहशत, कानून व्यवस्था पर सवाल गोपालगंज में मुठभेड़: 25 हजार के इनामी बदमाश महावीर यादव गिरफ्तार, पैर में लगी गोली IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं "बिहार को बनेगा स्टार्टअप हब", स्टार्टअप स्पार्क 2.0 में बोले उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा Patna Traffic: राजधानी में ट्रैफिक जाम की सूचना के लिए फोन और व्हाट्सएप्प नंबर जारी, तुरंत इन दो नंबरों पर दें जानकारी Patna News: पटना में बढ़ रही लग्जरी कारों की डिमांड, 3 साल में खरीदे गए 1403 महंगे फोर व्हीलर; यह गाड़ी बनी लोगों की पहली पसंद Patna News: पटना में बढ़ रही लग्जरी कारों की डिमांड, 3 साल में खरीदे गए 1403 महंगे फोर व्हीलर; यह गाड़ी बनी लोगों की पहली पसंद सेक्स की नौकरी और कॉल बॉय बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, पटना से तीन शातिर गिरफ्तार

New Income Tax Bill: नया आयकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, आज कैबिनेट की मंजूरी की उम्मीद

New Income Tax Bill: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को इस विधेयक पर चर्चा की संभावना है।

नया आयकर विधेयक, Income Tax Bill, संसद में पेश, कैबिनेट मंजूरी, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, आयकर दरें, Tax Slabs, कर कटौती, TDS, सरल आयकर कानून, भारत में आयकर, आयकर अधिनियम 1961, करदाता, नया टैक्स, कर

01-May-2025 11:18 AM

By First Bihar

New Income Tax Bill:  वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी है कि नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।


 इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को हो सकती है, जहां विधेयक पर चर्चा की संभावना है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि यह नया विधेयक छह महीने की अवधि में तैयार किया गया है और यह 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा।


इस नए विधेयक में कोई नया टैक्स या अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, और यह 2025-26 के बजट में किए गए आयकर दरों, स्लैब और स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बदलावों को भी शामिल करेगा। सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस विधेयक में कोई बड़ा नीति परिवर्तन नहीं किया जाएगा और अस्थिरता की स्थिति से बचने की कोशिश की गई है।


वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि नया विधेयक सरल और समझने में आसान होगा। पुराने, बोझिल शब्दों और जटिल प्रावधानों को हटाया गया है। इसके अलावा, इसमें उन गैरजरूरी प्रावधानों को भी समाप्त किया जाएगा जो करदाताओं के लिए परेशानी का कारण बनते थे। अधिकारियों ने कहा कि इस विधेयक को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, और इसके लागू होने से आयकर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस विधेयक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट के दौरान घोषणा की थी, और अब इस विधेयक को कानून में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।