अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त Bihar News: 351 फीट का अनोखा कांवर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवभक्त, बाबा गरीबनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल कंकड़बाग में युवक पर चाकू से हमला, आपसी रंजिश का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार समाजसेवी अजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव का किया दौरा, राहत सामग्री का किया वितरण
01-Feb-2025 12:15 PM
By First Bihar
budget 2025 : वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होग। इससे मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को बड़ी राहत होगी. यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है.12 से 15 लाख तक आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 15 लाख से 20 लाख तक आय होने पर 20 फीसदी और 20 से 24 लाख तक सालाना आय होने पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा। 24 लाख से ज्यादा होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. बुजुर्गों के लिए आयकर में छूट का एलान किया गया है। TDS की सीमा 10 लाख की गई।
वहीं मिडिल क्लास का जिक्र अपने बजट से शुरुआत में करने के साथ ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास से लिए सस्ते-महंगे की लिस्ट तो जारी कर दी, इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान कर गया, जिसका इतंजार मिडिल क्लास को था। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। यानी 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है।उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी।
बदलाव के बाद Tax slabs
0-4 lakh - NIL or zero
4-8 lakh - 5%
8-12 lakh -10%
12-16 lakh - 15%
16-20 lakh - 20%