ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, महावीर मंदिर इलाके में हाई अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर पटना में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, महावीर मंदिर इलाके में हाई अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर Bihar News : पटना में रहस्यमयी मौत! शव मिला, जांच से पहले ही पुलिस रवाना; मचा हडकंप Patna Metro : 26 मार्च को पटना मेट्रो फेज-2 का उद्घाटन संभव, चार स्टेशनों के बीच शुरू होगा सफर बिहार के इस जिले में करीब दर्जनभर सड़कों की बदलेगी सूरत, सरकार खर्च करेगी इतने करोड़ बिहार के इस जिले में करीब दर्जनभर सड़कों की बदलेगी सूरत, सरकार खर्च करेगी इतने करोड़ RTO online services : घर बैठे बनाएं लर्निंग लाइसेंस! RTO जाने की झंझट खत्म, मिनटों में पूरा होगा प्रोसेस बिहार में भगवान भी सुरक्षित नहीं: हनुमान मंदिर से लाखों के गहने चोरी, चांदी का गदा और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए चोर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जल्द होने जा रहा बड़ा बदलाव, 80 हजार सरकारी स्कूलों में इस महीने से लागू होगी शैक्षणिक सुधार योजना बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जल्द होने जा रहा बड़ा बदलाव, 80 हजार सरकारी स्कूलों में इस महीने से लागू होगी शैक्षणिक सुधार योजना

Home / bihar / patna-news / Bihar News: सभी बड़े राज्यों को पछाड़ फिर से अव्वल हुआ बिहार, इस...

Bihar News: सभी बड़े राज्यों को पछाड़ फिर से अव्वल हुआ बिहार, इस मामले में बना देश का पहला स्टेट

Bihar News: बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समय पर मुआवजा दिया जा रहा है। अगस्त 2025 तक MSCT और हिट एंड रन मामलों में कुल 84.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

26-Sep-2025 03:26 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: बिहार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय से मुआवजा देने के मामले में देश का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकार दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिजनों को तय समय-सीमा में मुआवजा राशि उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने दी।


उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के अगस्त माह तक एमएससीटी (Motor Vehicles Accident Fund - MSCT) के तहत दर्ज सड़क दुर्घटना के मामलों में अब तक 84.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह भुगतान अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया है।


इसके अलावा, हिट एंड रन मामलों में भी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के माध्यम से 5,030 पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया है। इनमें गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को 50,000, जबकि मृतकों के परिजनों को 2,00,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है।


एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि यातायात विभाग का लक्ष्य दुर्घटना पीड़ितों को न्याय दिलाना और राहत राशि को समयबद्ध तरीके से प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग इस दिशा में लगातार निगरानी कर रहा है ताकि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित न रह जाए।


news image