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Pappu Yadav: सांसद पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें, MP-MLA कोर्ट ने जारी किया कुर्की-जब्ती का आदेश

Pappu Yadav: धोखाधड़ी और धमकी के 1995 के मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने सांसद पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया।

Pappu Yadav
कुर्की-जब्ती का आदेश
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। धोखाधड़ी कर मकान किराये पर लेने और धमकी देने के एक मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है। 


यह आदेश विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत द्वारा दिया गया है। अदालत ने जिन अन्य आरोपितों के खिलाफ यह आदेश पारित किया है, उनमें शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद शामिल हैं। अदालत के अनुसार, आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है।


इससे पूर्व अदालत द्वारा तीनों आरोपितों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार भी जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए। यह मामला वर्ष 1995 से जुड़ा है। आरोप के अनुसार, शैलेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराये पर लिया था। 


बाद में यह सामने आया कि उक्त मकान को कथित तौर पर धोखाधड़ीपूर्वक सांसद कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस संबंध में शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी संख्या 552/1995 दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता