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बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त: सारण में कई वाहन जब्त, 75.65 लाख का जुर्माना

सारण जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बिना चालान खनिज परिवहन, नियम उल्लंघन और पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन पर कुल ₹75.65 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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अन्य वाहन भी रडार पर
© social media
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सारण जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निरंतर सघन निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए हैं। 


दरिहरा थाना क्षेत्र में बिना वैध परिवहन चालान के अवैध रूप से खनिज का परिवहन करते पाए गए कई ट्रैक्टरों को जप्त किया गया तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी प्रकार बिना वैध ई-चालान के खनिज परिवहन कर रहे एक भारी वाहन को भी जप्त करते हुए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया गया। 


दरिहरा बालूघाट के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ वाहनों के लिए बिना खननसॉफ्ट पंजीकरण के चालान निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त बालूघाट पर समुचित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध नहीं पाई गई। जांच के क्रम में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भण्डारित उजला बालू जप्त किया गया। 


साथ ही यह भी सामने आया कि बालूघाट में पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर तथा निर्धारित गहराई से अधिक खनन किया गया है। इन सभी गंभीर उल्लंघनों के लिए संबंधित बालूघाट के विरुद्ध भारी आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है।


इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण से संबंधित सभी मामलों को मिलाकर कुल मिलाकर ₹75.65 लाख का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसमें बिना वैध चालान एवं ई-चालान के खनिज परिवहन, खननसॉफ्ट पंजीकरण के बिना चालान निर्गत करने, बालूघाट पर आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव तथा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित गहराई से अधिक किए गए अवैध खनन से जुड़े मामलों को सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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