ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने NDA उम्मीदवार को खदेड़ा, दिखाया काला झंडा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: बिहार में राजनीतिक रंजिश को लेकर मारपीट, ‘हाथी’ बनाम ‘लालटेन’ के विवाद को लेकर बवाल Test Cricket : टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा बदलाव, लंच और टी ब्रेक का क्रम बदला जाएगा; जानिए क्या है वजह Bihar Voter Service : चुनावी सहायता अब आसान, बीएलओ के साथ करें कॉल बुक, इस टोल फ्री नंबर पर हल होंगी सभी दुविधाएं

बिहार के शिक्षा विभाग का हाल देखिये: पटना में DPO ने हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया, डीएम के निर्देश का नोटिस तक नहीं लिया

पटना में शिक्षा विभाग के एक अफसर ने हाईकोर्ट और डीएम, दोनों के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है. पटना के एक निजी स्कूल को शिक्षा विभाग के अधिकारी ने गैरकानूनी ढंग से सील किया गया. हाईकोर्ट ने सील हटाने के आदेश दिये लेकिन इसके बावजूद सील नहीं हटायी गई.

Bihar

02-Jul-2025 04:02 PM

By First Bihar

PATNA: बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारनामे हर रोज सामने आते रहे हैं. लेकिन पटना में सरकार के नाक तले एक डीपीओ ने हाईकोर्ट से लेकर जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा दिया. पटना में शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है. डीएम ने दो दफे पत्र लिखकर डीपीओ से हाईकोर्ट के आदेश का पालन  करने को कहा. लेकिन डीपीओ ने डीएम के पत्र का भी नोटिस नहीं लिया है. 


जानिये क्या है पूरा मामला?

मामला पटना के गर्दनीबाग स्थित एक निजी स्कूल का है. गर्दनीबाग में अवस्थित सेंट पॉल्स इंटरनेशल स्कूल को लेकर स्कूल बिल्डिंग की मालकिन ने शिक्षा विभाग में शिकायत की थी. इसके बाद पटना के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने स्कूल को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया औऱ स्कूल को बंद करने का आदेश दिया. 


स्कूल के संचालक दानिश आबदीन ने बताया कि पटना के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के स्कूल बंद करने के सरकारी फैसले को उन्होंने पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो पायी थी. 


डीपीओ ने मार दिया स्कूल में ताला

दानिश आबदीन ने बताया कि स्कूल बंद करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका लंबित थी. लेकिन इसी बीच पटना की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नियम कानून की धज्जियां उड़ा कर स्कूल की बिल्डिंग को 14 जून को सील कर दिया. जबकि कानून में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को स्कूल की बिल्डिंग सील करने का कोई अधिकार नहीं है. 


सेंट पॉल्स स्कूल के संचालक दानिश आबदीन ने बताया कि स्कूल बिल्डिंग को सील करने के सरकारी मनमानी के खिलाफ उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 19 जून को ये आदेश दिया था कि 25 जून से पहले स्कूल की बिल्डिंग से सील हटा लिया जाये. दानिश आबदीन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने तत्काल कोर्ट के आर्डर की कॉपी के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना से संपर्क कर विद्यालय परिसर को सील मुक्त करने का अनुरोध किया. 


डीपीओ ने कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया

स्कूल संचालक ने फर्स्ट बिहार को बताया कि हाईकोर्ट ने 25 जून तक स्कूल से सील हटा लेने का आदेश दिया था. लेकिन डीपीओ यानि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इंकार कर दिया. सेंट पॉल्स स्कूल के संचालक दानिश आबदीन ने बताया कि वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पटना सहित शिक्षा विभाग उच्च अधिकारियों के यहाँ दौड़ लगा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है. 


दानिश आबदीन ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 25 जून तक सीट हटाने का जो आदेश दिया था उसके खिलाफ शिक्षा विभाग और मकान की मालकिन ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में एलपीए दायर किया. लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर कोई रोक नहीं लगायी. 


डीएम का निर्देश भी नहीं माना

हद देखिये, पटना की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस.एम. के पत्र का भी नोटिस नहीं लिया है. डीपीओ की मनमानी से त्रस्त स्कूल संचालक ने डीएम के पास गुहार लगाई थी. पटना डीएम ने 25 जून को ही डीपीओ सह जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाये. लेकिन डीपीओ ने उसका नोटिस नहीं लिया. इसके बाद फिर से डीएम ने 1 जुलाई को डीपीओ सह जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करायें. लेकिन डीपीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की.