बिहार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर बोला हमला; राइफल की लूट BIHAR TEACHER NEWS : BPSC शिक्षकों की नौकरी पर संकट! जांच में बड़ा खुलासा, इतने लोगों का सेवा होगा समाप्त; शिक्षा माफिया के नेटवर्क का भी खुलेगा राज बिहार में अपराधियों का तांडव: दिनदहाड़े CSP केंद्र में घुसकर की लूटपाट, दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग Bihar News : सड़क पर बवाल! बाइक टकराते ही भिड़े दो पक्ष, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी बिहार में पुलिस एनकाउंटर: अपराधी और STF के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली; सोना लूटकांड से जुड़ सकते हैं तार Bihar Transport News: भ्रष्ट ESI-MVI की पोल खुलने के बाद बैचेन हो उठा परिवहन विभाग ! मोतिहारी-भोजपुर के बाद गोपालगंज में वसूली गैंग पर जबरदस्त प्रहार... भ्रष्टाचारियों में विजय सिन्हा का खौफ! मुंगेर पहुंचने से पहले ही महत्वपूर्ण कागजात जलाए, खतियान जलाने का वीडियो वायरल; जांच के आदेश भ्रष्टाचारियों में विजय सिन्हा का खौफ! मुंगेर पहुंचने से पहले ही महत्वपूर्ण कागजात जलाए, खतियान जलाने का वीडियो वायरल; जांच के आदेश BIHAR BHUMI : मुंगेर जनसंवाद में फरियादी ने विजय सिन्हा के सामने लिया ताकतवर नेता का नाम, भड़के सिन्हा बोले- “मेरे बाबू जी भी गलत होंगे तो नहीं छोड़ूंगा” दिल्ली में रहकर बिहार की नौकरी: जांच में खुला बड़ा राज, 10 साल तक विभाग को लगाती रही चूना; अब जाल में फंसी शातिर शिक्षिका
07-Mar-2021 07:54 AM
PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है और उसके ठीक पहले नीतीश सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मंत्री और विधायक की तर्ज पर अब त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों यानी मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपनी संपत्ति का ब्योरा हर साल 31 मार्च तक देना होगा। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के ठीक पहले इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के पहले जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है उसके मुताबिक अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देना आवश्यक होगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के मुताबिक इस तरह का निर्देश सभी डीएम और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दे दिया गया है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को शपथ पत्र के साथ अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी किया है।
पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अचल संपत्ति में अपना और अपने पति-पत्नी के नाम पर कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन की जानकारी देनी होगी। अचल संपत्ति का बाजार मूल्य भी बताना होगा। इसी तरह चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, बांड, शेयर, वाहन, आभूषणों का विवरण और उसकी मौजूदा कीमत बतानी होगी। सरकार ने यह फैसला पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया है।