ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार को जल्द मिलेंगे 25 नए IAS अधिकारी, इस दिन करेंगे ज्वाइन; प्रशासनिक कामकाज को मिलेगी रफ्तार बिहार को जल्द मिलेंगे 25 नए IAS अधिकारी, इस दिन करेंगे ज्वाइन; प्रशासनिक कामकाज को मिलेगी रफ्तार गोपालगंज पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, सात गिरफ्तार Bihar Board Matric Result 2026: आंगनबाड़ी सेविका और किसान का बेटा बना स्टेट टॉपर, मैट्रिक परीक्षा में 8वां रैंक किया हासिल पनोरमा स्टार 2026 : बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडेय ने बांधा समा, कलाकारों के साथ झूमा छातापुर पनोरमा स्टार 2026 : बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडेय ने बांधा समा, कलाकारों के साथ झूमा छातापुर अरवल की बेटियों ने रचा इतिहास, सुप्रिया आठवें और नंदनी दसवें रैंक लाकर बनीं मैट्रिक टॉपर बिहार से आई हैरान करने वाली तस्वीर: गैस के लिए रातभर सड़कों पर सोने को मजबूर लोग, फिर भी नहीं मिल रहा LPG सिलेंडर बिहार से आई हैरान करने वाली तस्वीर: गैस के लिए रातभर सड़कों पर सोने को मजबूर लोग, फिर भी नहीं मिल रहा LPG सिलेंडर बिहार में मेले के मंच पर भारी हंगामा, पूर्व मंत्री के सामने आर्केस्ट्रा डांसर्स के बीच जमकर मारपीट; वीडियो हुआ वायरल

Home / bihar / Bihar News: हटाए जाएंगे बिहार के सभी DCLR, पटना हाईकोर्ट का आदेश; मिली...

Bihar News: हटाए जाएंगे बिहार के सभी DCLR, पटना हाईकोर्ट का आदेश; मिली इतने दिनों की मोहलत

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी DCLR को हटाने का आदेश दे दिया है, तीन महीने में राजस्व सेवा अधिकारी किए जाएंगे नियुक्त। BAS अधिकारियों को भू-अर्जन पदों पर समायोजन।

20-Jun-2025 09:55 AM

By First Bihar

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार उप समाहर्ता पदों पर तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अब इन पदों पर केवल बिहार राजस्व सेवा के प्रमोशन प्राप्त अधिकारी ही नियुक्त होंगे। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को तीन महीने के भीतर सभी BAS अधिकारियों को DCLR पदों से हटाने का निर्देश दिया है।


इसके साथ ही इन अधिकारियों को नवसृजित 102 अपर जिला-भू अर्जन पदाधिकारी के पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि DCLR के पद राजस्व विभाग में अनुभवी अधिकारियों के लिए सुरक्षित रहें, जबकि BAS अधिकारियों को वैकल्पिक भूमिकाएं मिलें। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्तियां बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें 9 साल तक अंचल अधिकारी के रूप में सेवा देने वालों को DCLR पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है।


यह आदेश 59 प्रमोशन प्राप्त अंचल अधिकारियों की याचिका पर आया है, जिनमें विनय कुमार भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील दिनू कुमार ने तर्क दिया कि योग्य BRS अधिकारियों की उपेक्षा कर BAS अधिकारियों को DCLR पदों पर तैनात करना नियम-विरुद्ध था। कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए सरकार के वकील ज्ञान प्रकाश ओझा के इस बयान का भी संज्ञान लिया कि DCLR पद BRS अधिकारियों के लिए हैं। यह फैसला उन राजस्व अधिकारियों के लिए बड़ी जीत है, जो वर्षों से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे।


इस फैसले से बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़े बदलाव की उम्मीद है। DCLR पदों पर विशेषज्ञ राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति से दाखिल-खारिज और भूमि विवाद जैसे मामलों का निपटारा अधिक कुशलता से हो सकेगा। दूसरी ओर BAS अधिकारियों को भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट का यह आदेश बिहार प्रशासन में नियमों के पालन और उचित प्रोन्नति प्रक्रिया को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।