BHAGALPUR: बिहार के  भागलपुर जिले में 8,051 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने की संभावना है। ये कदम उन चालकों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं जिन्होंने तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। बिहार के 28 जिलों में कुल 13,451 लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे, जिसमें भागलपुर पहले स्थान पर है।


  1. सारथी पोर्टल पर पंजीकरण: आवेदक को अपना आधार नंबर लिंक करना होगा।

  2. ऑनलाइन शुल्क भुगतान: शुल्क जमा करने के बाद मोबाइल पर OTP आएगा।

  3. लर्निंग लाइसेंस टेस्ट: ऑनलाइन टेस्ट में यातायात नियमों से जुड़े 15 सवाल होंगे।

  4. लाइसेंस प्राप्ति: टेस्ट पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस का लिंक डाउनलोड किया जा सकता है। यह पहल लर्निंग लाइसेंस के कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्यव्यापी लागू की गई है, जिसका ट्रायल औरंगाबाद में किया गया था।