पटना हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मनमाने तरीके से जमाबंदी रद्द नहीं कर सकती सरकार, अधिकारियों को लगाई फटकार
Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार और राजस्व अधिकारी पुरानी जमाबंदियों को मनमाने तरीके से रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट ने 60 साल पुरानी जमाबंदी मामले में खैरा सीओ की कार्रवाई को अवैध बताते हुए लगान रसीद जारी करने का आदेश दिया।










