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पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

DELHI: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और उनके भाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित रेप और अन्य मामलों में बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने

पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला
Mukesh Srivastava
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DELHI: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और उनके भाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित रेप और अन्य मामलों में बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने हुसैन और उनके भाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए वापस अदालत में भेज दिया।


दिल्ली HC ने निचली अदालत को इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि निचली अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन और उनके भाई की याचिका पर निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।


बता दें कि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि बीजेपी नेता ने उसे इस मामले दबाने की कोशिश की थी। वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शहनवाज हुसैन और उनके भाई शाहबाज के खिलाफ केस करने का आदेश दिया था।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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