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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 17 Sep 2025 12:08:05 PM IST
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PM Modi Mother AI Video: बिहार कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो शेयर करने पर पटना हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसके लेकर अहम आदेश जारी किया है। पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो तत्काल सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है।
दरअसल, बिहार कांग्रेस ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक एआई वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अनके सपने में आती हैं और उनसे बात करती हैं। पीएम मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो जारी करने के बाद इसको लेकर कांग्रेस की खूब निंदा हो रही है। बीजेपी समेत विपक्ष ने भी इसके लिए कांग्रेस की आलोचना की थी।
पीएम मोदी और उनकी मां की एआई वीडियो जारी करने पर पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी बी बजंतरी की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के इस आदेश को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
पीएम मोदी और उनकी मां के AI वीडियो से जुड़ी पीआईएल को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार के वकील रत्नेश कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कांग्रेस पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उक्त AI वीडियो पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ उक्त AI वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है।
बता दें कि इससे पहले महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आऱजेडी नेता तेजस्वी यादव के साझा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर गाली दी गई थी। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम लोगों के साथ साथ बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने नाराजगी जताई थी और राहुल-तेजस्वी से माफी मांगने को कहा था।