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पटना के होटल-रेस्टोरेंट मालिकों को जारी हुआ निर्देश : 30 दिनों में नहीं किए ये इंतजाम तो होगा बड़ा एक्शन

Patna : बिहार के उन होटलों के लिए बुरी खबर हैं जिन्होंने अभी तक आग से सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए हैं। अब होटल मालिकों को एक महीने में होटल-रेस्टोरेंट में आग से बचाव के पुख्

पटना के होटल-रेस्टोरेंट मालिकों को जारी हुआ निर्देश : 30 दिनों में नहीं किए ये इंतजाम तो होगा बड़ा एक्शन
Tejpratap
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Patna : बिहार के उन होटलों के लिए बुरी खबर हैं जिन्होंने अभी तक आग से सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए हैं। अब होटल मालिकों को एक महीने में होटल-रेस्टोरेंट में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। इस संबंध में सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी व होटल-रेस्टोरेंट मालिकों के बीच बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में मालिकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और ऐसा नहीं करने पर होटल और रेस्टोरेंट सील किए जाएंगे। 


दरअसल, बीते 25 अप्रैल को पटना जंक्शन गोलंबर स्थित पाल और अमृत होटल में भीषण आग लग गई थी। इसमें अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर होटलों के संचालक और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच के दौरान आग से बचाव के प्रति 250 होटल और रेस्टोरेंट में भारी लापरवाही पाई गई थी। उन सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजा गया है। 


अग्निशमन विभाग के डीआईजी एमके चौधरी ने बताया कि जिन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। उन सभी को एक महीने में आग से बचाव के स्थाई उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें आग बुझाने वाले सिलेंडर सहित अन्य उपकरण लगाने का प्रावधान है। जबकि एक महीने में उन्हें तमाम सिविल वर्क जैसे पानी की टंकी की व्यवस्था, चौड़ी सीढ़ी और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था इत्यादि करने होंगे। सारी कवायद के बाद अग्निशमन विभाग फायर सेफ्टी आडिट के बाद उन्हें होटल और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति प्रदान करेगा। 

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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