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क्या रद्द हो जाएगा रोहिणी आचार्य का नामांकन? पटना HC ने स्वीकारा याचिका; जानें क्या है पूरी खबर

PATNA : बिहार के अंदर पांचवें चरण में जो लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है। यह सीट है सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहां से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आच

क्या रद्द हो जाएगा रोहिणी आचार्य का नामांकन? पटना HC ने स्वीकारा याचिका; जानें क्या है पूरी खबर
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : बिहार के अंदर पांचवें चरण में जो लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है। यह सीट है सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहां से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए अब पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इसमें सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की। इस अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वह पिछले सात वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां कि नागरिक है या नहीं ? रोहाणी के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। 


वहीं, इस अर्जी में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिणी अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी दी है।  उन्होंने अपने  घर का कोई पता नहीं दिया है। चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है।


मालूम हो कि सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामा के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की थी। शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा पर गलत जानकारी दी है। अपने हलफनामा में रोहिणी ने अपनी इनकम को लेकर वर्ष 2022-23 के रिटर्न में 3,16, 360/- रुपये, 2021-22 में 1,67,840/-, 2020-21 में 4,030/-, वर्ष 2019-20 में 3, 88,090 और वर्ष 2018-19 में 3, 89, 033/- रुपये दिखाया है। 


इसके बाद एक पत्र के माध्यम से यह कहा गया है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्योरा नहीं दिया है। जबकि विदेश के इनकम का ब्योरा देना भी आवश्यक है। पत्र में यह भी कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पता में 208, कौटिल्य नगर, एमपी/एम एल ए कॉलोनी, पटना लिखा है, जबकि अचल संपत्ति के कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन की चर्चा की है। रोहिणी आचार्य विगत पांच वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही है लेकिन उन्होंने हलफनामा में इस बात की घोषणा नहीं कि है कि वह भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं कि है कि वे NRI (अनिवासी भारतीय) हो गई हैं। 


उधर, वहीं सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है। जो रिटरिंग ऑफिसर ने खारिज किया था, उनके खिलाफ रिट दायर की गई है। वो चाहे पासपोर्ट का मामला हो, वो रेजिडेंस का मामला हो। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में दायर रिट से रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा है। उन्होंने गलत जानकारी दी है, गलत पता दिया है।