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बिहार विधानसभा में आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल, जानिए अब कितना लगेगा जुर्माना और क्या है सजा का प्रावधान

बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार के तरफ से 6 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इन 6 विधेयकों में सबसे अधिक नजर एंटी पेपर लीक बिल पर होगा। जिसे राज्य सरकार के तरफ से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित

बिहार विधानसभा में आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल, जानिए अब कितना लगेगा जुर्माना और क्या है सजा का प्रावधान
Tejpratap
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बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार के तरफ से 6 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इन 6 विधेयकों में सबसे अधिक नजर एंटी पेपर लीक बिल पर होगा। जिसे राज्य सरकार के तरफ से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण ) विधेयक 2024 नाम दिया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे।


दरअसल, राज्य सरकार के तरफ से लाए गए इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी शक्स यदि पेपर लिक मामले में आरोपी बनाया जाता है तो फिर उन्हें 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे। इस बिल को सदन में मंगलवार को चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। 


इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान नए बिल में किया गया है। परीक्षा में शामिल यदि कोई शख्स इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे चार साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा।


इसके साथ ही यदि किसी ग्रुप की मिलीभगत हो तो 5 से 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ का जुर्माना लगेगा। संस्था की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। अगर  किसी अधिकारी की संलिप्तता पेपर लीक में पाई गई तो उसे 10 साल तक जेल हो सकती है और एक करोड़ तक जुर्माना भी लगेगा। साथ ही अब पेपर लीक की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।


आपको बताते चलें कि, इससे पहले बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विधायकों के बीच बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 की प्रतियां बांटी गईं। परीक्षा में कदाचार रोकने को भारत सरकार ने कानून बनाया है। राज्यों से भी इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा है। विधेयक में साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त व्यक्ति को न्यूनतम 3 साल की सजा होगी, जो 5 सालों तक की होगी।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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