ब्रेकिंग
जहानाबाद में विवाहित महिला को टेंपो चालक से हुआ प्यार, होटल में पकड़े जाने पर लोगों ने कराई शादीमुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बेनीबाद थाने के सब-इंस्पेक्टर, सिपाही और चौकीदार सस्पेंड, वसूली के आरोप में नपेबैद्यनाथ महतो हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी त्रिभुवन का वीडियो वायरल, 28 अगस्त की गोलीबारी से किया इनकारGOAL Education Village में NEET 2027 को लेकर विशेष सेमिनार, संस्थान के विशेषज्ञों और NEET टॉपर्स ने छात्रों को बताए सफलता के मंत्ररिलीज के 9 दिन पहले 'द वन' का आया ट्रेलर, तमन्ना भाटिया का अलग अंदाज, फिल्म में लोक आस्था का महापर्व छठ की झलक, देखिये वीडियो जहानाबाद में विवाहित महिला को टेंपो चालक से हुआ प्यार, होटल में पकड़े जाने पर लोगों ने कराई शादीमुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बेनीबाद थाने के सब-इंस्पेक्टर, सिपाही और चौकीदार सस्पेंड, वसूली के आरोप में नपेबैद्यनाथ महतो हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी त्रिभुवन का वीडियो वायरल, 28 अगस्त की गोलीबारी से किया इनकारGOAL Education Village में NEET 2027 को लेकर विशेष सेमिनार, संस्थान के विशेषज्ञों और NEET टॉपर्स ने छात्रों को बताए सफलता के मंत्ररिलीज के 9 दिन पहले 'द वन' का आया ट्रेलर, तमन्ना भाटिया का अलग अंदाज, फिल्म में लोक आस्था का महापर्व छठ की झलक, देखिये वीडियो

Patna High Court News: पटना हाईकोर्ट से पूर्व विधायक रीतलाल यादव को बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका हुई खारिज

Patna High Court News: पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला रंगदारी, अवैध भूमि कब्जा और संगठित गिरोह संचालन से जुड़ा है। पूर्व विधायक 13 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं।

Patna High Court News
नियमित जमानत याचिका खारिज
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Patna High Court News: पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 से जुड़े रंगदारी और अवैध भूमि कब्जे के गंभीर मामले में गुरुवार को यह आदेश पारित किया।


मामला रंगदारी के जरिए धन उगाही, निजी एवं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और संगठित गिरोह संचालन जैसे आरोपों से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, रीतलाल यादव की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के पर्याप्त आधार हैं। 


पूर्व विधायक 13 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं और नियमित जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे थे। सुनवाई के दौरान रीतलाल की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने जमानत की दलील पेश की, जबकि राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने विरोध किया।


उन्होंने कोर्ट को बताया कि रीतलाल के खिलाफ लगभग 40 आपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इस आदेश के साथ ही पूर्व विधायक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता