1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Feb 26, 2026, 5:54:08 PM
नियमित जमानत याचिका खारिज - फ़ोटो Google
Patna High Court News: पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 से जुड़े रंगदारी और अवैध भूमि कब्जे के गंभीर मामले में गुरुवार को यह आदेश पारित किया।
मामला रंगदारी के जरिए धन उगाही, निजी एवं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और संगठित गिरोह संचालन जैसे आरोपों से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, रीतलाल यादव की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के पर्याप्त आधार हैं।
पूर्व विधायक 13 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं और नियमित जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे थे। सुनवाई के दौरान रीतलाल की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने जमानत की दलील पेश की, जबकि राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने विरोध किया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि रीतलाल के खिलाफ लगभग 40 आपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इस आदेश के साथ ही पूर्व विधायक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।