ब्रेकिंग
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, जानिए.. क्या बोले शिक्ष मंत्री मिथिलेश तिवारीखान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट इस दिन सुनाएगा फैसला; मिलेगी राहत या जाएंगे जेल?Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरबिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, जानिए.. क्या बोले शिक्ष मंत्री मिथिलेश तिवारीखान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट इस दिन सुनाएगा फैसला; मिलेगी राहत या जाएंगे जेल?Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीर

BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से इस मामले में मिली बेल

MUZAFFARPUR: साहेबगंज से BJP विधायक डॉ. राजू सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचलाधिकारी और कर्मचारी की पिटाई मामले में दर्ज केस में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट से उन्हें जमान

BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से इस मामले में मिली बेल
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

MUZAFFARPUR: साहेबगंज से BJP विधायक डॉ. राजू सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचलाधिकारी और कर्मचारी की पिटाई मामले में दर्ज केस में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी है। 


बता दें कि पारू के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी ने बीजेपी विधायक राजू सिंह पर मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगा उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उधर राजू सिंह के पक्ष के लोगों ने भी दोनों अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में केस दर्ज हुआ था। 


20 अप्रैल को मुजफ्फरपुर एसएसपी ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जा रही थी। यह मामला 11 अप्रैल का है। अंचलाधिकारी अनिल भूषण ने राजू सिंह पर यह आरोप लगाया था कि मोबाइल पर कॉल करके विधायक ने उन्हें बुलाया और उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। 


जबकि राजू सिंह का कहना था कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। शिकायत करने वाले अंचलाधिकारी अनिल भूषण को भष्ट बताते हुए कहा था कि भष्टाचारियों को बचाने के लिए उल्टे हम पर केस किया गया है। आखिरकार आज इस मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट से राजू सिंह को जमानत मिल ही गयी। 


टैग्स
रिपोर्टिंग
M

रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता