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Land for job case: लालू परिवार को बड़ी राहत, राबड़ी, मीसा और हेमा यादव को कोर्ट से मिली बेल

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दि

Land for job case: लालू परिवार को बड़ी राहत, राबड़ी, मीसा और हेमा यादव को कोर्ट से मिली बेल
Mukesh Srivastava
3 मिनट

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख के बेल बॉंड पर राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।


दरअसल, लैंड फॉर जॉब केस में आज यानी शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों की पेशी हुई। ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को आज यानी 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 


इस मामले में सभी आरोपियों द्वारा दायर नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की तरफ से कोर्ट में रेगुलर बेल फाइल किया गया था। कोर्ट में आरोपियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने इसका विरोध किया। ईडी ने रेगुलर बेल के खिलाफ जवाब दाखिल करने की बात कही। ईडी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है ऐसे में इन्हें रेगुलर बेल नहीं दी जानी चाहिए।


ईडी की दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई के केस में सभी आरोपी जमानत पर हैं तो इन्हें जमानत मिलना चाहिए हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को नियमित जमानत नहीं देकर एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। आरोप है लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी। 

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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