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गुजरात दंगा: जाकिया जाफरी की याचिका SC से खारिज, PM मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दाखिल हुई थी याचिका

DESK: साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने SIT की

गुजरात दंगा: जाकिया जाफरी की याचिका SC से खारिज, PM मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दाखिल हुई थी याचिका
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK: साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा थ जिसे आज सुनाया गया।


सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा था। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी के पति कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी की उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी।


दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मामले में तत्काली मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने SIT जांच की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही मानते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया।

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