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गांधी मैदान बलास्ट मामले में पटना HC का बड़ा फैसला, अब दोषियों को नहीं होगी फांसी, नरेंद्र मोदी की रैली में हुआ था धमाका

PATNA : साल 2013 में पहली बार नरेंद्र मोदी जब पटना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे तो राजधानी के गांधी मैदान में बम विस्पोट हुआ था। इसके बाद इस घटना को दोषी करार दिए गए न

गांधी मैदान बलास्ट मामले में पटना HC का बड़ा फैसला, अब दोषियों को नहीं होगी फांसी, नरेंद्र मोदी की रैली में हुआ था धमाका
Tejpratap
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PATNA : साल 2013 में पहली बार नरेंद्र मोदी जब पटना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे तो राजधानी के गांधी मैदान में बम विस्पोट हुआ था। इसके बाद इस घटना को दोषी करार दिए गए नौ आतंकियों में से चार को फांसी, दो को उम्रकैद, दो अन्य को दस-दस साल की कैद और एक को सात साल की कैद की सजा मिली थी। इसके बाद अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। 


दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान बम ब्लास्ट में दोषियों की सजा को बदल दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जिन चार दोषियों को फांसी की सजा हुई थी उसे अब उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने बुधवार को इस पर अपना अहम फैसला सुनाया। यह सीरियल ब्लास्ट मामला 27 अक्टूबर, 2013 का है। उस दिन नरेंद्र मोदी पटना में जनसभा को संबोधित करने आए थे तभी सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसे लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 31अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला। 


मालूम हो कि  इस मामले में हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह, उमर सिद्दिकी, फिरोज असलम, इम्तियाज आलम सहित नौ को सजा सुनाई गई। इसमें चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।  हालांकि अब पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआइए के स्‍पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने इस मामले में चार दोषियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजीबुल्लाह अंसारी और नुमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई थी।  लेकिन पटना हाई कोर्ट ने अब उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। 


गौरतलब हो कि,  गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद इस मामले में पहली बार फैसला आया था। जिसमें कोर्ट ने मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था। अन्य तीन दोषी पाए गए। एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।  इसके बाद इस मामले में वापस से पटना हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।

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Tejpratap

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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