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दिल्ली मार्च से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, राजधानी में धारा 144 लागू

DESK : अपनी कई मागों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में बैठे किासानों को लेकर कई खुफिया इनपुट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया विभ

दिल्ली मार्च से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, राजधानी में धारा 144 लागू
Tejpratap
Tejpratap
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DESK : अपनी कई मागों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में बैठे किासानों को लेकर कई खुफिया इनपुट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया विभाग ने अपने इनपुट में बताया है कि मंगलवार को 2000 ट्रैक्टरों पर सवार होकर करीब 20,000 किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पुरे इलाके में धारा 144 लागु कर दिया गया है। 


दरअसल, कुछ किसान संगठनों के दिल्ली मार्च को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम दिल्ली मार्च के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को न होने देने के मकसद से उठाया है। दिल्ली पुलिस के तरफ से यह कहा गया है कि - जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी पर कानून और अन्य मांगों को लेकर अपने समर्थकों से 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लि। क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है। 


पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि किसान दिल्ली में घुसने के लिए कार, दो पहिया वाहन, मेट्रो या बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। आशंका है कि दिल्ली में घुसने के बाद किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकों अलावा किसान मंत्रियों और कई भाजपा नेताओं समेत दूसरे अन्य वीआईआपी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं आशंका यह भी है कि महिलाएं और बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं।


उधर, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और यूपी से लगने वाली सभी सीमाओं पर मंगलवार को धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। बॉर्डर इलाकों में भीड़ जुटाने की मनाही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को मनाही रहेगी। इसके अलावा घोड़े पर भी नहीं आ सकते है। डिप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस, नॉर्थ-ईस्ट जिला, जॉय तिर्की की तरफ से आदेश दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी किसी भी तरह के हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी, रॉड इत्यादि लेकर इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे।