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हर्ष फायरिंग मामले में BJP विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की थी अपील

Raju Singh MLA: बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी। अब इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया...

हर्ष फायरिंग मामले में BJP विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की थी अपील
Ramakant kumar
3 मिनट

Raju Singh MLA Bail: बिहार के साहेबगंज से BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई थी.


सजा के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया था. इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राजू कुमार सिंह की ओर से जमानत और सजा पर राहत की मांग की गई. अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.


राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II के तहत उन्हें चार साल की साधारण कैद की सजा दी थी. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी दो महीने की सजा सुनाई गई थी.


कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था. यह राशि मृतका के पति को दिए जाने का निर्देश दिया गया था.


2018 की न्यू ईयर पार्टी में हुई थी फायरिंग

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है. राजू कुमार सिंह ने दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित अपने फार्महाउस पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया था. इसी दौरान हुई फायरिंग में गोली डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई थी.


गोली लगने के बाद अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.


निचली अदालत से चार साल की सजा मिलने के बाद राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर भी सवाल उठे थे. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता पर अयोग्यता का प्रावधान है.



मुजफ्फरपुर से मनोज की रिपोर्ट