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लालू-तेजस्वी-राबड़ी समेत 9 के खिलाफ आरोप तय, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका

IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने सात आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

IRCTC Money Laundering Case
Mukesh Srivastava
2 मिनट

IRCTC Money Laundering Case: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 



अदालत ने गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस मामले में सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपी भी शामिल हैं। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है।



राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सात आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया है। वहीं, लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।



कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि ऐसा नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित थी। अदालत ने लारा प्रोजेक्ट्स को हुए कथित लाभ का हवाला देते हुए लालू यादव की भूमिका पर संदेह जताया।



अदालत ने कहा कि लारा प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से फायदा पहुंचा, उससे लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर संदेह पैदा होता है। कोर्ट के इन अवलोकनों के बाद मामले में लालू परिवार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता