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Bihar News: बिहार सचिवालय में 'जींस-टीशर्ट' पर रोक, अधिकारियों-कर्मियों की ड्यूटी-दायित्व और छुट्टी को लेकर को लेकर SOP जारी, जानें...

बिहार सरकार ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई एसओपी जारी की है। अब कार्यालय में जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक रहेगी, ड्रेस कोड और पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर देर से आने, समय से पहले जाने या बिना अनुमति....

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AI से सांकेतिक तस्वीर
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Viveka Nand
3 मिनट

Bihar News: बिहार के सचिवालय में पदस्थापित विभिन्न सेवा संवर्ग की कर्मियों-अधिकारियों को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है. सरकारी कर्मियों की छुट्टी,ड्रेस कोड को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेन्दर ने इस संबंध में पत्र जारी किया है.

 सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में कई सेवा संवर्ग की संरचना एवं पद नाम में संशोधन किया गया है. ऐसे में कर्तव्य एवं दायित्व के संदर्भ में विस्तृत गाइड लाइन जारी करने की जरूरत महसूस की जा रही थी. एसओपी में आशुलिपिक से लेकर सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी वरीय सचिवालय सहायक की ड्यूटी और कार्य करने की पद्धति का जिक्र किया गया है.  

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंदर ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है. साथ ही विभाग-कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए सामान्य दायित्व का उल्लेख किया गया है. सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है की सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. किसी भी परिस्थिति में कैजुअल ड्रेस या जींस- टीशर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आएंगे. सरकारी कर्मियों का परिधान कोड के अनुरूप साफ- सुथरा एवं व्यवस्थित होनी चाहिए. कार्यालय अवधि में सभी पदाधिकारी कर्मचारी अपना- अपना पहचान पत्र पहनना सुनिश्चित करेंगे .

सभी सरकारी सेवक कार्यालय अवधि में निर्धारित समय का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. बायोमेट्रिक उपस्थिति की विवरणी के आधार पर विलंब से कार्यालय आने वाले, कार्यालय अवधि से पहले ही कार्यालय से प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति का अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछ कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. अपरिहार्य स्थिति में विलंब से कार्यालय आने वाले या समय से पहले कार्यालय छोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी. विशेष परिस्थितियों में दूरभाष या व्हाट्सएप पर भी ऐसी अनुमति प्राप्त की जा सकती है. सामान्य स्थिति में बिना अवकाश स्वीकृत कराये आप प्रस्थान नहीं करेंगे. विशेष आकस्मिक स्थिति में सक्षम प्राधिकार कोदूरभाष - व्हाट्सएप पर आकस्मिकता से अवगत कराकर ही अवकाश पर जाएंगे.

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Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता