विधायकों की अयोग्यता का मामला: स्पीकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना के दोनों गुट कोर्ट पहुंचे

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 15 Jan 2024 06:33:02 PM IST

विधायकों की अयोग्यता का मामला: स्पीकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना के दोनों गुट कोर्ट पहुंचे

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DESK: महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर के फैसले को शिवसेना के दोनों गुटों ने कोर्ट में चुनौती दे दी है। सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


दरअसल, दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराया था। दोनों गुटों की याचिका पर विधानसभा स्पीकर ने बीते बुधवार को अपना फैसला सुनाया था। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना बताया था। इस दौरान नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट के किसी विधायक को भी अयोग्य नहीं ठहराया था।


स्पीकर ने बुधवार को कहा था, ''मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है।ऐसे में शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया जाता है।'' स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बॉम्बे हाई कोर्टमें चुनौती दी है तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।