RANCHI: झामुमो विधायक चमरा लिंडा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने यह राहत दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक चमरा लिंडा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया है।
दरअसल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुमला में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने विशुनपुर के जेएमएम विधायक चमरा लिंडा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई।