DESK : यूपी में आज से लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार सुबह विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है.
जिसके बाद आज से अगर शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.
बता दें कि इस नए अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा. यदि दोष सद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा होगी.
लव जिहाद मामले में किया गया धर्म परिवर्तन अवैध नहीं है, बल्कि इसे प्रलोभन देकर नहीं कराया गया. धर्म परिवर्तन उत्पीड़न करके नहीं किया गया, यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति पर ही होगी.