DESK : देशभर में लव जिहाद को लेकर एक तरफ जहां बहस छिड़ी हुई है. वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है. यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है.
मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. यूपी के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है.
इस नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.अब इस वेधयक को विधानसभा में लाया जाएगा.