ब्रेकिंग न्यूज़

SAHARSA: गोदाम में तोड़फोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक साथ 18 अपराधियों को दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा बिहार में तैयार हुआ 4500 HP रेल लोकोमोटिव 'अफ्रीकी देश' भेजे जाएंगे, जून में बड़ी खेप का होगा निर्यात, उद्योग मंत्री बोले- नामकरण के लिए 26 मई को होगा कार्यक्रम Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम पुलिस के 'सर्किल इंस्पेक्टर' का कार्यालय बन गया दुकान, रुपया दीजिये नाम हटवाइए और जोड़वाइए, DIG ने कर दिया सस्पेंड

ट्रामा सेंटर अब तक शुरू नहीं किए जाने पर कोर्ट ने HSCC के प्रबंध निदेशक को जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता ने 7 जून 2020 को प्रधानमंत्री को लिखी थी चिट्ठी

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Oct 2021 07:39:29 PM IST

ट्रामा सेंटर अब तक शुरू नहीं किए जाने पर कोर्ट ने HSCC के प्रबंध निदेशक को जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता ने 7 जून 2020 को प्रधानमंत्री को लिखी थी चिट्ठी

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पटना के बिक्रम में मोडल हाईवे ट्रामा सेंटर शुरू करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नोएडा स्थित हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया है। 


याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2002 में ही ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया था। इसमें जेनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल मेडिकल डॉक्टरों, रेडियोग्राफर, प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन व नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य आवश्यक मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने को लेकर आदेश देने का अनुरोध किया है। 


याचिकाकर्ता का कहना था कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मेडिकल राहत और उपचार की जरूरत होती है। तत्काल मेडिकल उपचार मुहैया नहीं किये जाने की वजह से लोगों की जान चली जाती है, जिसे रोका जा सकता है ।साथ ही इससे मृत्यु दर में कमी आयेगी। इतना ही नहीं मेडिकल सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं दिए जाने की वजह से लोग विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। ट्रामा सेंटर एक रेफ़रल अस्पताल के तौर पर भी काम करता है। 


इस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन 3 नवंबर, 2001 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर द्वारा किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में वर्ष 2004 में भी दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन को डॉक्टरों की तैनाती व पोस्टिंग किये जाने को लेकर 9 अगस्त, 2004 को ही आदेश दिया था। इसके बावजूद फिलहाल ट्रामा सेंटर तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रामा सेंटर के परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। 


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताया कि  इस ट्रामा सेंटर को चालू करने को लेकर याचिकाकर्ता ने 7 जून, 2020 को प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। ट्रामा सेंटर को बहाल करने को लेकर राज्य सभा के सांसद विवेक ठाकुर द्वारा राज्य सभा के सत्र में 23 मार्च , 2021 को प्रश्न भी उठाया गया।


याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये यह आरोप लगाया है की राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से इस ट्रामा सेंटर को शुरू नहीं किया जा सका है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए कोर्ट ने अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार दास को एमिकस क्यूरी  नियुक्त किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।