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DELHI : कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पाबंदियां बढ़ा दी गई है. दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद येलो अलर्ट के साथ नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं. देश में अब तक ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़कर 655 जा पहुंची है. दिल्ली में भी नए वेरिएंट के मरीज पाए जा रहे हैं. जिसे देखते हुए अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जो नए नियम लागू किए हैं. उसके मुताबिक कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इसके अलावा मिनी लॉकडाउन की स्थिति बना दी गई है. दिल्ली में येलो अलर्ट के नियम ऐसे बनाए गए हैं. ताकि लोगों की ज्यादा भीड़ किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए. रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में लाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई है. जिसमें अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.
आपको दिल्ली में लगी पाबंदियों के बारे में बता दें दिल्ली में स्कूल कॉलेज समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है. साथ सिनेमा हॉल बैंक्विट हॉल्स इन स्पा भी बंद किए गए हैं. वहीं सैलून खुले रहेंगे. और मेट्रो और बसों का परिचालन 50 फ़ीसदी यात्री क्षमता के साथ होगा. और बता दें ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा और टैक्सी में केवल 2 यात्री सफर कर पाएंगे.
बता दें रेस्टोरेंट्स को 50 फ़ीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं प्राइवेट ऑफिसों में 50 से अधिक क्षमता के साथ सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक कामकाज होगा. और शादी समारोहों में केवल 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है. धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी.