ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में अधिकारियों की मनमानी पर सवाल, इंजीनियरों ने DM को भेजा नोटिस Road Accident: थाना के चालक की सड़क हादसे में मौत, बुलेट सवार फरार Bihar Job: बिहार के इस जिले में सीधी बहाली, बस एक कागज जरुरी Train News: रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के समय में किया बड़ा बदलाव, अब टिकट चार्ट 24 घंटे पहले होगा तैयार Bihar Crime News: पूर्व मुखिया की बेरहमी से हत्या, दूसरे के घर से लाश बरामद Bihar News: वर्षों का इंतजार ख़त्म, 13.69 करोड़ की लागत से बिहार के इस शहर में नई फोरलेन सड़क का निर्माण Bihar Litchi: प्रदेश में 50% घटी लीची की पैदावार, छिन जाएगा सबसे बड़े उत्पादक राज्य का दर्जा? Lalu Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज, पार्टी ने की खास तैयारियां Bihar Weather: राज्य को भीषण गर्मी से राहत जल्द, IMD का अलर्ट जारी गयाजी में 21 से 23 जून तक माता ललिता महायज्ञ का आयोजन, देश भर से श्रद्धालुओं का होगा आगमन

तीसरी लहर से डरी दिल्ली में येलो अलर्ट, पाबंदी बढ़ाई गयी.. जाने नियम

1st Bihar Published by: Updated Wed, 29 Dec 2021 08:57:34 AM IST

तीसरी लहर से डरी दिल्ली में येलो अलर्ट, पाबंदी बढ़ाई गयी.. जाने नियम

- फ़ोटो

DELHI : कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पाबंदियां बढ़ा दी गई है. दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद येलो अलर्ट के साथ नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं. देश में अब तक ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़कर 655 जा पहुंची है. दिल्ली में भी नए वेरिएंट के मरीज पाए जा रहे हैं. जिसे देखते हुए अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है.


दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जो नए नियम लागू किए हैं. उसके मुताबिक कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इसके अलावा मिनी लॉकडाउन की स्थिति बना दी गई है. दिल्ली में येलो अलर्ट के नियम ऐसे बनाए गए हैं. ताकि लोगों की ज्यादा भीड़ किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए. रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में लाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई है. जिसमें अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.


आपको दिल्ली में लगी पाबंदियों के बारे में बता दें दिल्ली में स्कूल कॉलेज समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है. साथ सिनेमा हॉल बैंक्विट हॉल्स इन स्पा भी बंद किए गए हैं. वहीं सैलून खुले रहेंगे. और मेट्रो और बसों का परिचालन 50 फ़ीसदी यात्री क्षमता के साथ होगा. और बता दें ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा और टैक्सी में केवल 2 यात्री सफर कर पाएंगे.


बता दें रेस्टोरेंट्स को 50 फ़ीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं प्राइवेट ऑफिसों में 50 से अधिक क्षमता के साथ सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक कामकाज होगा. और शादी समारोहों में केवल 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है. धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी.