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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 16 Feb 2024 11:19:51 AM IST
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PATNA : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन के विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले वाम दल के विधायक को उम्र कैद की सजा मिली तो अब गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेमशंकर यादव को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार साल के पुराने मामले में राजद विधायक को अब सजा सुनाई है।
दरअसल, बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेमशंकर राय पर हाईकोर्ट से 50 हजार जुर्माना लगाया है। पटना हाईकोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन नंबर 4/2020 को लेकर जुर्माना लगाया। राजद विधायक पर समय अवधि में संबंधित कागजात कोर्ट में नही सौंपने का आरोप है। राजद विधायक को लेकर भाजपा नेता और प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी के तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिसके बाद कोर्ट ने राजद विधायक पर जुर्माना लगाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
उधर, इस मामले को लेकर राजद विधायक प्रेमशंकर राय ने कहा कि - यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान हाई कोर्ट को संबंधित कागजात समय पर नहीं सौंपने को लेकर याचिका दायर की गई थी।लेकिन, जिला मुख्यालय से समय पर कागजात नहीं मिलने की वजह से यह केस लंबित है।