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नीतीश सोये रहते तो CBI जांच नहीं होती, तेजस्वी बोले.. मैंने नींद से जगाया

1st Bihar Published by: Updated Wed, 19 Aug 2020 12:40:17 PM IST

नीतीश सोये रहते तो CBI जांच नहीं होती, तेजस्वी बोले.. मैंने नींद से जगाया

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PATNA: सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया है. इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सोए रहते तो जांच नहीं होती. मैंने उनको नींद से जगाया है. 

सबसे पहले मामले को उठाया

तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले सुशांत केस में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिनों से सोई बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा था. आशा है एक तय समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा.

शेखर के साथ किया था पीसी

तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन के साथ भी सुशांत केस की जांच कराने की मांग को लेकर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दोनों ने इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. इसके बाद तेजस्वी और शेखर सुमन सुशांत के परिजनों से मिलने गए थे. 


कोर्ट का आया फाइनल फैसला

सुशांत सिंह राजपूत केस की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है. जिससे महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे. इस बात को सुनते ही कोर्ट ने कहा कि यह जजमेंट 35 पन्नों का अपील करने से पहले इसको बढ़िया से पढ़ लिजिए. कोर्ट ने साफ कर दिया यह फाइनल फैसला है. इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुशांत सिंह राजपूत केस का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. यही नहीं कोर्ट ने कहा कि पटना में  जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है. ऐसे में सीबीआई जांच की सिफारिश करने का बिहार सरकार का फैसला सही है.


ये बड़ी जीत है

कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के पिता के वकील केके सिंह ने कहा कि यह फैसला सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी. बता दें कि बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले की तारीफ की और अनुशंसा को सही बताया.