अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री: सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, SC ने कहा- हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें

अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री: सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, SC ने कहा- हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें

DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और कहा है कि वह हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। ऐसे में अब हाई कोर्ट का फैसला आने तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट 26 जून को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। 


दरअसल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।


21 जून को केजरीवाल के तिहाड़ जेल से रिहा होने की संभावना थी लेकिन रिहाई से पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की नियमित जमानत के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की थी।


दोनों पक्षों की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जबतक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, तबतक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुना और ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसपर शीर्ष अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई।


सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दी जाए, तबतक हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर परसो सुनवाई करेंगे, अगर इस बीच हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट आगामी 26 जून को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा।