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1st Bihar Published by: 9 Updated Tue, 27 Aug 2019 03:00:23 PM IST
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DESK: समान काम के लिए समान वेतन मांग रहे बिहार के नियोजित शिक्षक आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पहले के फैसले में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है. नियोजित शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर आखिरी बार इस मामले पर सुनवाई करने की गुहार लगायेंगे. अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी दायर की जायेगी. खारिज हुई पुनर्विचार याचिका दरअसल नियोजित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानि पुनर्विचार याचिका लगायी थी. उनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे. सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर 21 जुलाई को फैसला सुनाया था. फैसले में नियोजित शिक्षकों को झटका देते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही ठहरा दिया था. इसके बाद कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगायी गयी थी. आज उस पर भी फैसला आ गया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की तैयारी की जा रही है. क्या होता है क्यूरेटिव पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने का आखिरी मौका होता है. क्यूरेटिव पिटीशन तब दायर की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी जाती है. ऐसे में ये न्याय पाने का आखिरी मौका होता है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास न्याय की गुहार लगायी जाती है. इस पिटीशन के बाद कोर्ट में जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. यानि कोर्ट में उस मामले पर फिर कोई सुनवाई नहीं होती. नियोजित शिक्षक अपनी मांग के लिए क्यूरेटिव पिटीशन का सहारा लेंगे.