सृजन घोटाला : 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत

सृजन घोटाला : 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत

PATNA : बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सृजन घोटाले के 7 अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई नियमित जमानत याचिका को पटना के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। इनमें दो अभियुक्तों को ईडी ने गिरफ्तार किया था जबकि 5 आरोपी ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में हैं।


पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने जिन अभियुक्तों की जमानत याजिता खारिज की है उसमें पीके घोष, विपिन कुमार, जयश्री ठाकुर, संत कुमार सिंह, अमरेन्द्र कुमार यादव, अरुण कुमार और देव शंकर मिश्रा शामिल हैं। ईडी ने पीके घोष अगस्त 2021 जबकि विपीन कुमार को बीते साल ही सितम्बर में गिरफ्तार किया था। वहीं बाकी के पांच अभियुक्त फिलहाल ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत में हैं। 


मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने इनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर दिया है। भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने भी घोटालेबाजों पर मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्तों ने सरकारी राशि की हेराफेरी कर बड़े पैमाने पर निजी संपत्ति अर्जित की। ईडी मामले में कई अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है।