1st Bihar Published by: Updated Thu, 06 Aug 2020 08:26:07 AM IST
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BHAGALPUR : भागलपुर में अरबों के सृजन घोटाला के मामले में जेल में बंद 24 आरोपियों में से दो को जमानत मिल गई है. भागलपुर स्थित को-ऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन प्रबंधक पंकज कुमार झा ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी 19 अगस्त 2017 से जेल में बंद है. मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है. इसलिए न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो लोगों का बंध पत्र दाखिल किए जाने के बाद आरोपी को जमानत पर मुक्त कर दिया है. दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अन्य आरोपी विनोद मंडल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली, इसके बाद विशेष अदालत ने उसे जमानत दे दिया गया है.