CM Nitish Cabinet Meeting: सोशल और ऑनलाइन मीडिया को लेकर बिहार सरकार लाएगी नया नियम, 2021 में मिली थी वेब मीडिया नीति को मंजूरी

CM Nitish Cabinet Meeting: सोशल और ऑनलाइन मीडिया को लेकर बिहार सरकार लाएगी नया नियम, 2021 में मिली थी वेब मीडिया नीति को मंजूरी

PATNA : अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको यह खबर जरूर जान लेना चाहिए। अब इसको लेकर बिहार सरकार नया नियम लाने जा रही है। इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इस नियमावली में किन-किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल इसका जिक्र नहीं किया गया है। 


दरअसल, बिहार में चार विधानसभा उपचुनाव पुरे होने के बाद आज दोपहर सीएम नीतीश कुमार के तरफ से सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया और इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलइन मीडिया के लिए लाया गया है। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। 


सुचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बताया गया है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों के विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 तथा बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है। 


लेकिन इस नए समय में तकनीकी विकास के साथ सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नये एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन नये माध्यमों की क्षमता तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्लेटफार्म का कार्यहित में यथासंभव उपयोग करने तथा इनके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जन जागरूकता के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 की आवश्यकता है। इस नियमावली का गठन होने से वेबसाईट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य प्लटेफार्मों पर सरकार की लोक कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमों का जन जागरूकता हेतु व्यापक एवं प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सरल हो जायेगा।


मालूम हो कि, इससे पहले साल 2001 में बिहार सरकार के तरफ से वेब मीडिया नीति-2021 के गठन की मंजूरी दी गई थी। इसमें  बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग की बातों का जिक्र किया गया था। उस दौरान विभाग की तरफ से बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं। समूह क में वैसे न्यूज़ वेबसाइटों को रखा गया है जिनकी प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हो. समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर हों। 


गौरलब हो कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग है। यह कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 के प्रावधान के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है।